अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए; शिव पर टिप्पणी मामले में कार्रवाई

अरुण पन्नालाल को कोर्ट ने जमानत खारिज कर 21 अगस्त तक जेल भेजा

Arun Pannalal Arrest: अरुण पन्नालाल की जमानत खारिज, 21 अगस्त तक जेल भेजे गए

Arun Pannalal Arrest: रायपुर में भगवान शिव को लेकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को अदालत से राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अरुण पन्नालाल को 21 अगस्त तक जेल भेज दिया गया है।

FIR के बाद हुई गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक, अरुण पन्नालाल और हंसराज गोयल के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया और शनिवार को उन्हें सीजीएम आनंद सिंह की अदालत में पेश किया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मामला

पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर सामने आई पोस्ट को लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

DCP सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने बताया कि मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच के दौरान साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

हंसराज गोयल की भूमिका की भी जांच

इस मामले में सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट करने वाले हंसराज गोयल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस उनकी सोशल मीडिया आईडी और उससे जुड़े अन्य विवरणों की जानकारी जुटा रही है।

DCP के अनुसार, जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत

अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अरुण पन्नालाल को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है।

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